अंकिता भंडारी केस में भाजपा नेता दुष्यंत गौतम को HC ने दी बड़ी राहत, कांग्रेस-AAP को झटका
अंकिता भंडारी केस में भाजपा नेता दुष्यंत गौतम को HC ने दी बड़ी राहत, कांग्रेस-AAP को झटका

अंकिता भंडारी केस में नाम उछाले जान के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे भाजपा नेता दुष्यंत गौतम को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया आरोपों को मानहानिकारक मानते हुए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य सोशल मीडिया हैंड्ल्स को गौतम से जुड़े कॉटेंट को हटाने का आदेश दिया है।
अंकिता भंडारी केस में नाम उछाले जाने के बाद हाई कोर्ट पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता दुष्यंत गौतम को बड़ी राहत देते हुए अदालत ने उनके खिलाफ अपमानजनक पोस्ट और कॉटेंट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत अन्य को अंकिता भंडारी हत्याकांड से दुष्यंत का नाम जोड़ने वाले सभी सोशल मीडिया पोस्ट को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया।
जस्टिस मिनी पुष्करणा ने गौतम की ओर से दायर मानहानि के मामले पर अंतरिम आदेश देते हुए दोनों राजनीतिक दलों को हत्या के मामले में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव को कथित ‘वीआईपी’ के तौर पर दर्शाने वाली कोई भी सामग्री पोस्ट करने पर भी रोक लगाई। अदालत ने उर्मिला सनावर और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहित अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ भी अंतरिम आदेश पारित किया।
जस्टिस पुष्करणा ने कहा कि यदि ‘मानहानिकारक’ सामग्री पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया तो गौतम को अपूरणीय क्षति होगी। जस्टिस ने स्पष्ट किया कि यदि 24 घंटे के भीतर सामग्री को नहीं हटाया गया, तो सोशल मीडिया मंच नियमों के अनुसार उसे हटा देगा।
2022 के हत्याकांड में नया विवाद
पौड़ी जिले के वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत 19 वर्षीय भंडारी की 2022 में हत्या कर दी गई थी। रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और दो कर्मचारियों, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को बाद में गिरफ्तार किया गया और सत्र अदालत ने उन्हें इस अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हाल ही में अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया जिसमें कथित तौर पर एक ‘वीआईपी’ का जिक्र किया गया है, जिसका इस मामले से संबंध है। सनावर पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी होने का दावा करती हैं।
